निवार्चन आयोग के अनुसार वोटर पर्ची के साथ 11 अन्य में से किसी भी एक दस्तावेज को दिखाकर वह अपना वोट डाल सकेंगे। कोई भी मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र व राज्य सरकार या निजी कंपनी की ओर से जारी परिचय पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो समेत पेंशन दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकता है। खास बात यह है कि वोटर लिस्ट में नाम न होने पर कोई भी वोट नहीं डाल सकेगा। भले ही उसके पास वोटर आईडी कार्ड हो।