जिसमें फोटो पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार, निजी कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक, डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र को पहचान के लिए अधिसूचित किया है।
इन दस्तावेजों को दिखा कर मतदाता अपना वोट डाल सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या का कहना है कि 11 अप्रैल को पांचों लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मतदान से पहले सभी मतदाताओं को वोटर स्लिप उपलब्ध कराई जाएगी। इससे मतदाता को निर्वाचक नामावली का क्रमांक, मतदान स्थल का पता आसानी से लगेगा, लेकिन यह पर्ची पहचान के रूप में मान्य नहीं होगी।