क्या होता है जमानत जब्त होना
जो उम्मीदवार चुनाव में कुल वैध वोटों का कम से कम छठा हिस्सा यानी 16.67 फीसदी मत हासिल नहीं कर पाते हैं, उनकी जमा राशि जब्त हो जाती है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 25,000 रुपये और एससी, एसटी समुदायों के उम्मीदवारों के लिए 12,500 रुपये है।
किस परिस्थिति में वापस मिलती है जमानत राशि
- किसी उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो जाता है या वह अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेता है तो राशि वापस लौटा दी जाती है।
- किसी उम्मीदवार की मतदान शुरू होने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को यह राशि वापस मिल जाती है।
- कोई उम्मीदवार कुल डाले गए वोट के छठवें हिस्से से ज्यादा वोट हासिल कर लेता है तो उसे राशि वापस मिल जाती है।
- किसी उम्मीदवार को छठवें हिस्से जितने वोट नहीं मिलते, लेकिन वह चुनाव में जीत हासिल कर लेता है तो इस परिस्थिति में भी उसे राशि वापस मिल जाती है।