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Lockdown 4.0: उत्तराखंड में जनता को मिली राहत, सुबह सात से शाम सात बजे तक खुल सकेंगी दुकानें

Thu, 28 May 2020 10:58 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • मुख्यमंत्री ने दी राहत, जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में लागू कराएंगे व्यवस्था, अंतरजनपदीय पास भी मिलेगा तुरंत
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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उत्तराखंड में दुकानों के खुलने और बंद करने का समय बदल गया है। प्रदेश में दुकानें अब सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। बाजार बंद होने के बाद अगली सुबह सात बजे तक पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था लागू रहेगी। बाजार खुलने के समय में बदलाव से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। जिलों में यह व्यवस्था जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी होने के बाद ही लागू होगी। यह उनपर निर्भर करेगा कि वे कब तक व्यवस्था बनाएंगे।

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को कोविड-19 की रोकथाम और प्रदेश में हालात को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं सहित अन्य दुकानों को खोलने का समय बदलने के निर्देश दिए हैं।


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यह निर्देश उन्हीं दुकानों पर लागू होगा, जिन्हें सुबह सात से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में निर्देश जारी करेंगे कि बाजार खुलने का समय सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक रहेगा। डीएम के स्तर से निर्देश लागू होते ही यह व्यवस्था अमल में आ जाएगी।

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पुलिस कराएगी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

सरकार ने केंद्रीय गाइडलाइन के तहत बाजार खुलने का समय बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक के अनुरोध पर कोविड-19 की ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यकता अनुसार पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था आपदा प्रबंधन एवं विभागीय बजट से किए जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों में कोरोना वायरस के भय को दूर करने के लिए डॉक्टरों के जागरुकता वाले वीडियो ग्राम पंचायत स्तर पर वितरित किए जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों के अनुभवों को भी लोगों के बीच लाया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से जनपद में इस महामारी की रोकथाम के लिए प्रभारी व्यवस्था बनाने को कहा है।
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अंतरजनपदीय पास मिलेगा तुरंत

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अंतर जनपदीय यात्राओं के लिए अगर कोई व्यक्ति पास के लिए आवेदन करता है तो उसे तुरंत पास जारी किया जाए।

उन्होंने छोटे निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को अनुमति प्रदान की, साथ ही जो व्यक्ति अपने कार्य से सीमित अवधि के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्वारंटीन अवधि की अनिवार्यता में ढिलाई बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं।
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