देहरादून, ऋषिकेश और डोईवाला के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह दुकानें खुलेंगी। देहरादून में भगत सिंह कॉलोनी, आजाद कॉलोनी, चमन विहार लेन 11 पाबंद है। डोईवाला में केशवपुरी तथा ऋषिकेश में आवास विकास, 20 बीघा कॉलोनी, शिवा एनक्लेव पाबंद है। सोशल डिस्टेंसिंग व नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दुकानें जो रोज खुलेंगी
- फोटोकॉपी
- ट्रांसपोर्ट ऑफिस
- मिठाई की दुकान
- नर्सरी
- टायर पंक्चर मरम्मत की दुकान
-साइकिल स्टोर, ऑटो मोबाइल स्टोर, सर्विस स्टेशन, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स स्टोर, कार एसेसरीज स्टोर
मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को खुलने वाली दुकान
-कारपेट व फ्लोरिंग आदि
-ड्राई क्लीनिंग व डाइंग स्टोर- टिंबर मर्चेंट- स्वीइंग मशीन
-प्रिटिंग प्रेस
-पूजा सामग्री की दुकान
नोट- सभी दुकानें सुबह सात से शाम चार बजे तक ही खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।