विशाल राठौर ने याचिका में कहा है कि स्वामी के बयान से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पार्टी की छवि खराब और प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इससे पार्टी के पदाधिकारी अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को अपमानित करने पर ज्वालापुर कोतवाली में सुब्रह्मण्यम स्वामी के खिलाफ आठ जुलाई को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए कोर्ट में याचिका दायर की है। अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह ने बताया कि सुब्रह्मण्यम स्वामी का अपराध संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सुनवाई नौ अगस्त को होगी।