नकलरोधी कानून : हाल ही में धामी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून लागू किया है, जिसमें नकल माफिया को 10 साल से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। खास बात ये भी है कि इस कानून में एक करोड़ तक के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब इस कानून की तर्ज पर गुजरात में बिल पेश किया गया है। पेपर लीक रोकने को बनने जा रहे कानून में गुजरात सरकार ने 10 साल की जेल और एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया है।
ये भी पढ़ें...Dehradun: स्टार्टअप कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदेगी सरकार, नए उद्यमियों को आसानी से मिलेगा पैसा
हमारी सरकार ने तीन अहम कानूनों पर काम किया है। समान नागरिक संहिता पर काम चल रहा है। धर्मांतरण और नकलरोधी कानून लागू हो चुके हैं जो कि दूसरे राज्यों में भी तैयार किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह प्रदेशवासियों के लिए भी गौरव की बात है कि उनके राज्य के बने हुए कानूनों का अध्ययन कर दूसरे राज्यों में कानून बन रहे हैं। -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड