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Chamoil: जोशीमठ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तलब, दुकान आवंटन मामले में अल्पसंख्यक आयोग का आदेश

Thu, 17 Aug 2023 11:12 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

सुनवाई में कुल 35 प्रकरणों में से 19 का निपटारा किया। ऊधम सिंह नगर के गफ्फार खान की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायतकर्ता के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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शिकायत (प्रतीकात्मक) - फोटो : Istock
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विस्तार
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उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जोशीमठ निवासी अजीम की शिकायत पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को न्यूनतम 4500 रुपये की दर से दुकान आवंटित करने के निर्देश दिए। साथ ही 15 दिन के भीतर रिपोर्ट के साथ आयोग में तलब किया।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके जैन ने सुनवाई में कुल 35 प्रकरणों में से 19 का निपटारा किया। ऊधम सिंह नगर के गफ्फार खान की शिकायत पर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायतकर्ता के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही दरऊ पुलिस चौकी इंचार्ज के अनुपस्थित रहने पर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण लेने और आयोग में उपस्थित रहने को भी कहा।

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एक अन्य प्रकरण में आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब शिक्षा निदेशक से पूछा कि किस कारण एमएसडीपी योजना के तहत करीब चार करोड़ की धनराशि से बना इंटर कॉलेज आज तक संचालित नहीं हो पाया। कॉलेज शुरू होने से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय है।

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अन्नु जैन की शिकायत पर देहरादून सदर के उपजिलाधिकारी आयोग में उपस्थित न होने पर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण व रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संचालित योजनाओं के विकास की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

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