आवासीय भवनों के मुआवजे की दर के लिए फार्मूला तैयार
सरकार ने आवासीय भवनों के मुआवजे के लिए फार्मूला तैयार किया है। इसके तहत बिना कॉलम बने घर के लिए 31081 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा राशि तय की जाएगी। जबकि आरसीसी कॉलम में बने घर के लिए 36386 रुपये प्रति वर्ग मीटर, व्यवसायिक के लिए 39030 रुपये प्रति वर्ग मीटर और आरसीसी से बने व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए 45921 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा तय किया गया है।
व्यावसायिक भवन के लिए पांच श्रेणियां
सरकार ने व्यावसायिक भवनों के लिए पांच श्रेणियां बनाई हैं। पांच लाख तक की वास्तविक क्षति पर शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। पांच से 15 लाख तक के लिए, 5 लाख तक शत प्रतिशत उससे अधिक पर 40 प्रतिशत, 15 से 30 लाख तक प्रथम 15 लाख पर 9 लाख रुपये उसे ऊपर 30 प्रतिशत, 30 से 50 लाख तक प्रथम 30 लाख पर 13.50 लाख इससे ऊपर 20 प्रतिशत एवं 50 लाख से ऊपर 17.5 लाख व इससे ऊपर 10 प्रतिशत के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।