उत्तराखंड पंचायत चुनाव का नया कार्यक्रम तय कर दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी थी।
यह है नया कार्यक्रम
नए कार्यक्रम के मुताबिक उत्तराखंड में पंचायत चुनाव क्रमशः तीन चरणों में 18, 21 और 24 जून को होंगे।
पढ़ें, यहां 50 प्रतिशत मतदाता भी नहीं करते मतदान
संभावित कार्यक्रम के तहत 26 मई को सरकार की ओर से चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। जबकि राज्य निर्वाचन की ओर से 27 मई को अधिसूचना जारी होगी।
28 मई को जिला प्रशासन अधिसूचना जारी करेगा। संभावित मतदान चरणों के आधार पर भी नामांकन पत्र भरने, नाम वापसी आदि की तारीखें भी घोषित होंगी।
नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई थी रोक
उत्तराखंड में 29 मार्च तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड सरकार को जारी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा थी और सरकार से नया चुनाव कार्यक्रम मांगा था।
चार सप्ताह में मांगा जवाब
जस्टिस एके पटनायक की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता संगठन की मांग पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज सचिव, ललित मोहन और तेजराम को भी नोटिस जारी किया था।
अदालत ने सभी पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब तलब किया था।
पढ़ें, सीएम के इलाके में चेलों के लिए गुरु नहीं
पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता हिमांशु माहरा की ओर से पेश किए गए तर्कों पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों को तलब किया और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
यह था पुराना कार्यक्रम
शासन की अधिसूचना- एक मार्च
आयोग की अधिसूचना- 2 मार्च, सुबह
जिलाधिकारी की अधिसूचना- दो मार्च, शाम
नामांकनः
पहला चरण और दूसरा चरण - पांच मार्च से लेकर सात मार्च
नामांकन प्रपत्र की जांच - आठ से दस मार्च
नाम वापसी- 11 मार्च
प्रतीक आवंटन- 12 मार्च और 15 मार्च
मतदान- 21 और 24 मार्च
मतगणना- 26 मार्च