प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश पर होती है यह कार्रवाई
राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बड़ोला ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। साथ ही वाहनों को भी सीज कर दिया जाता है। बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व को बीती 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां वन्यजीवों का दीदार करने पहुंच रहे हैं। हालांकि, इस दौरान जंगल के नियमों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है।
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राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में सजा ली दुकानें, निदेशक ने दिए हटाने के निर्देश
राजाजी टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए खोलने के साथ ही टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में कुछ दुकानदारों ने पिज्जा, चाऊमीन, बर्गर समेत खाने-पीने की दुकानें सजा ली हैं। दुकानदारों द्वारा फेंके जाने वाले कचरे को खाने के लिए टाइगर रिजर्व के वन्यजीव इन इलाकों में आ रहे हैं। जिसे गंभीरता से लेते हुए निदेशक डॉ. बड़ोला ने इन दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं।