कानून के मुताबिक अगर आपकी गाड़ी और चालक की गलती से दुर्घटना होती है और उसमें सामने सड़क पर जा रहा तीसरा व्यक्ति घायल होता है, तो इस दौरान उस पीड़ित व्यक्ति के जान-माल की हानि की भरपाई वाहन मालिक और चालक को करना होता है।
ऐसी हालत में बीमा कंपनियां आर्थिक मुआवजे की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करती हैं। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो मुआवजे का आर्थिक भुगतान बीमा कंपनी करती है।
क्या है ऑन डैमेज कवर
कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी या ऑन डैमेज में हादसे के दौरान थर्ड पार्टी के कवर के साथ इंश्योरेंस वाले वाहन को भी कवर मिलता है। यानी हादसे के दौरान सामने वाले के मुआवजे का खर्च और आपकी गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई ऑन डैमेज कवर में होता है।