देहरादून। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में बुधवार को इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिन के भीतर 2,11,756 रुपये क्लेम देने के आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी को 15 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति तथा तीन हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा।
अभियोजन के अनुसार ग्राम सुखोली निवासी कल्याण सिंह ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी नई दिल्ली और स्थानीय ब्रांच के मैनेजर के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। कल्याण सिंह का आरोप था कि बोलेरो का बीमा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था। कुछ महीने बाद वाहन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया। इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट ने सादे कागज में उनसे साइन कराए। एजेंट के सहायक ने त्रुटिवश चालक का नाम जोगिंदर लिख दिया, जबकि वाहन राजेंद्र सिंह रावत चला रहा था। वाहन दुरुस्त कराने में 3,39,780 रुपये खर्च किए, लेकिन कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर वाहन स्वामी को 2,11,756 रुपये क्लेम देने के आदेश दिए हैं।