सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 10.17 लाख मुआवजा
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में पूर्व सैन्यकर्मी विनोद कुमार की मौत के मामले में उनके परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 10 लाख 17 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अदा करनी होगी।
मामला 15 नवंबर 2019 का है। देहरादून-चकराता रोड पर मोनिका स्वीट शॉप के पास कार ने विनोद कुमार को टक्कर मार दी थी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी और बेटी प्रिया ने न्यायाधिकरण में 87 लाख 50 हजार रुपये मुआवजे का दावा किया था। सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने पाया कि कार चालक अनिल कुमार वाहन को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। चश्मदीद अनूप कुमार के बयान से भी चालक की लापरवाही की पुष्टि हुई। हालांकि, न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि रात के समय सड़क पर चलते हुए विनोद कुमार ने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। विनोद कुमार भारतीय सेना में हवलदार पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
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सुनवाई के दौरान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने और वाहन के दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाया। हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से वैध ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। बीमा कंपनी अपने आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। इसके बाद अदालत ने पीड़ित परिवार के पक्ष में 10,17,800 रुपये (दस लाख सत्रह हजार आठ सौ रुपये) का मुआवजा मंजूर करते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को इसे छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया है।