II- पुलिस महानिदेशक ने सड़क हादसे रोकने के लिए पुलिस को जारी किए निर्देश
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I- देर तक चलने वाले बार-पब पर होगी कार्रवाई
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Iडीजीपी ने सभी जिले की पुलिस को ओवरलोडिंग समेत यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कह, यदि नशे में कोई भी वाहन चालक मिले तो वाहन को सीज किया जाए।
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Iपुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने निर्देश दिए कि पुलिस समय पर बैरियर चेकिंग, सीसीटीवी कैमरे आदि की निगरानी करें। देर रात तक चलने वाले बार-पब के लाइसेंस चेक कर कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक स्थानों पर अशांति फैलाने एवं शराब पीने या पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उनका समय-समय पर रखरखाव किया जाए। पुलिस कंट्रोल रूम पर सीसीटीवी कैमरे से मॉनीटरिंग की जाए। सड़कों पर पर्याप्त मात्रा में साइन बोर्ड लगाए जाएं। इसके साथ ही हॉटस्पॉट पर साइन बोर्ड लगाने के साथ ही उचित निगरानी की जाए। निर्देश दिए कि सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाने पर बीएनएस की धारा 281 के तहत कार्रवाई की जाए। लापरवाही से वाहन चलाने से उपहति पर धारा बीएनएस की धारा 125 के तहत कार्रवाई की जाए। जनहानि होने पर बीएनएस की धारा 106 (1) के तहत कार्रवाई की जाए। नाबालिग का वाहन चलाते हुए पाये जाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ धारा 199ए के तहत कार्रवाई की जाए।
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Iनशे वाले व्यक्ति को परिजनों के करेंगे सुपुर्द
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Iबार लाइसेंस धारक होटल, पब एवं रेस्टोरेंट प्रबंधक की ओर से नशे वाले व्यक्ति को व्यवसायिक स्थान से प्रस्थान करने पर वाहन चलाने से रोकते हुए उसके परिजनों को सूचित कर उनके सुपुर्द किया जाएगा। यदि ऐसे में परिजनों से संपर्क नहीं हुआ तो बार लाइसेंस धारक ऐसे व्यक्ति की सूचना पुलिस को सूचना देगा। पुलिस वाहन से उसे घर तक पहुंचाने में मदद करेगी। यदि बार लाइसेंस धारक होटल, पब या रेस्टोरेंट प्रबंधक की ओर से निर्देशों का पालन ना करने पर यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो लाइसेंस धारक या प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की दुर्घटना होने पर अगर लापरवाही मिली तो संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।I