निदेशक मंडल के इस निर्णय के आलोक में निगम के उप महाप्रबंधक (कार्मिक) आशीष कुमार जैन ने भी आदेश जारी कर दिए। मकान किराया भत्ते का लाभ तीन श्रेणियों में मिलेगा। पहली श्रेणी में देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल व रानीखेत शहर हैं। दूसरी श्रेणी में जनपदीय मुख्यालय हैं व प्रमुख शहरी क्षेत्र हैं और तीसरी श्रेणी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र की है।
पहली श्रेणी में लेवल एक से लेवल 17 तक 2500 से 12000 रुपये तक की दरें तय हुई हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में 2100 से आठ हजार व तीसरी श्रेणी में 1800 से 7000 रुपये तक की दरों का निर्धारण हुआ है। आवास किराया व यात्रा तथा स्थानांतरण भत्ते का यह लाभ निगम के पूर्णकालिक अधिकारी व कर्मचारियों को ही मिलेगा।