हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने में देरी का खामियाजा अब वाहन स्वामी को नहीं भुगतना होगा। नंबर प्लेट नहीं लगने की दशा में भी सात दिन बाद आरटीओ से आरसी मिल जाएगी। जबकि पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के लिए नंबर प्लेट लगाना जरूरी होता था। लेकिन कंपनी की ओर से देरी के कारण संभागीय परिवहन कार्यालय से नई व्यवस्था शुरू की है।
प्लेट लगाने में बहुत हो रही है देरी
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद कंपनी एक रसीद वाहन मालिक को देती है। रसीद के आधार पर आरटीओ पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) देता है। लेकिन संबंधित कंपनी प्लेट लगाने में बहुत देरी कर दे रही है। स्थिति यह है कि ज्यादातर वाहनों की प्लेट दो से तीन माह बाद लग रही है, जबकि नियमानुसार वाहन पंजीकरण आवेदन के बाद कंपनी को सात दिन के भीतर प्लेट लगानी है।
दो- दो माह तक प्लेट न लगने से वाहन मालिकों को आरसी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में नंबर प्लेट और कागजात के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर पुलिस चालान काट रही है। इसके मद्देनजर आरटीओ कार्यालय ने सात दिन के भीतर आरसी जारी करने के आदेश दिए हैं। अब इस नई व्यवस्था का खामियाजा कंपनी को भुगतना होगा। बिना प्लेट लगाए जितनी आरसी जारी होंगी, कंपनी को उतना अर्थ दंड भुगतना होगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया कि लोगों की शिकायतों को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।