लेकिन, इसी बीच ब्राह्मणवाला स्थित करीब 200 बीघा भूमि के कथित मालिकान फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। इसके साथ ही यह पूरी योजना अटक गई थी। लेकिन, अब हाईकोर्ट ने इस भूमि को जनहित में प्रयोग करने के आदेश देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
ब्राह्मणवाला वाली भूमि में कानूनी पेंच हट गया है। शासनादेश तो पूर्व का ही है। ऐसे में अब इस बैठक में मंथन किया गया है। प्रशासन स्तर पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा।
- सी रविशंकर, जिलाधिकारी