हाईकोर्ट ने ज्वालापुर हरिद्वार में हर बुधवार को लगने वाली पीठ बाजार पर रोक लगाने का आदेश दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
ज्वालापुर हरिद्वार निवासी आमेश शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ज्वालापुर (हरिद्वार) में हर बुधवार को पीठ बाजार लगता है। इसके चलते आम लोगों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
लोगों का वहां पर चलना दूभर हो गया है। याची का कहना था कि नगर निगम नीति बनाकर इस बाजार को किसी दूसरी जगह लगवाए। इस पर खंड पीठ ने कहा कि साप्ताहिक बाजार तब तक नहीं लगेगा, जब तक नगर निगम हरिद्वार की ओर से इस संबंध में नीति और नियमावली तैयार न कर ली जाए। कोर्ट ने कहा कि निगम साप्ताहिक बाजार के लिए खुला स्थान खोजे। कोर्ट ने पीठ बाजार में किए गए अतिक्रमण को भी तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए।