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दून में चलती रहेगी आम आदमी की सवारी

Tue, 25 Nov 2014 01:01 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
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नैनीताल के हाईकोर्ट ने विक्रम, टाटा मैजिक और मैक्सिमो वाहनों को बड़ी राहत देते हुए इन्हें स्टेज कैरिज परमिट जारी करने की राह खोल दी है।
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खास बात यह है कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शहर के उन इलाकों में भी यातायात सुविधा मिल सकेगी, जहां पर यात्री वाहन नहीं चल रहे थे। नए रूटों पर परमिट जारी होने से कई बेरोजगारों को भी रोजगार का जरिया मिलेगा।

क्या था विवाद
शहर में 787 विक्रम, 250 टाटा मैजिक और लगभग 150 मैक्सिमो वाहन संचालित हो रहे हैं। इन वाहनों को ठेका परमिट जारी है, लेकिन संचालन स्टेज कैरिज की तर्ज पर हो रहा है। ठेका परमिट के अनुसार यह वाहन ऑटो की तरह बुकिंग पर ही संचालित हो सकते हैं।
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सिटी बस की तरह कहीं भी सवारी उतारने यह बैठाने का अधिकार इन वाहनों को नहीं है। लेकिन अस्सी के दशक में सिटी बसों की कमी पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण परमिट शर्तों के विपरीत इन वाहनों को रास्ते से सवारी उठाने का अधिकार दे दिया था। इस मामले में सिटी बस महासंघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने विक्रमों का संचालन ठेका परमिट के अनुसार करने का आदेश दिया था। इसके बाद संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने विक्रमों को भी स्टेज कैरिज परमिट जारी करने का फैसला किया था।

वहीं शहर में नए रूटों पर भी टाटा मैजिक और मैक्सिमो वाहनों को परमिट दिए गए थे। इस पर सिटी बस महासंघ फिर हाईकोर्ट चला गया और कोर्ट ने स्टे का निर्णय दिया था।

अब क्या हुआ
19 नवंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी वाहन जिसमें चालक को छोड़ कर छह सवारी बैठ सकती हैं और उसका इंजन 25 सीसी से ज्यादा क्षमता का हो, उसे स्टेज कैरिज का परमिट दिया जा सकता है।

संभागीय परिवहन अधिकारी दिनेश चंद्र पठोई ने बताया कि अब टाटा मैक्सिमो, विक्रम और टाटा मैजिक वाहनों को नए परमिट जारी किए जाएंगे। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से महरूम क्षेत्रों में भी परमिट जारी किए जाएंगे।

सिटी बस संचालक बता रहे अपने पक्ष में फैसला
सिटी बस संचालक हाईकोर्ट के निर्णय को अपने पक्ष में बता रहे हैं। सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया कि निर्णय के आखिरी पेज में न्यायाधीश ने एमवी एक्ट की सेक्शन (40) के 2 (रूल 67) के तहत आदेश दिया है कि विक्रम, टाटा मैजिक व मैक्सिमो को स्टेज कैरिज नहीं किया जा सकता।
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जबकि संभागीय परिवहन अधिकारी सिटी इस दावे को खारिज करते हैं और बताते हैं कि निर्णय के पेज छह में साफ आदेश है। इसी आदेश के तहत आगे कार्रवाई होगी।

हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। इससे शहर का ही फायदा होगा। विक्रम महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित समझे जाते हैं। जल्द ही सरकार हमें नए रूट भी दे देगी।
- सतीश शर्मा, विक्रम जनकल्याण समिति के अध्यक्ष
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