उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में शुक्रवार को निकाय चुनाव और परिसीमन सम्बन्धी सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अधिसूचना (नौटिफिकेशन) की घोषणा पर लगी रोक हटा ली है ।
सरकार ने न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एकलपीठ से कहा की वो चुनाव जल्द कराना चाहते हैं । साथ ही सरकार से निकाय चुनाव मामले में अधिसूचना की संवैधानिक स्थिति को लेकर मंगलवार तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान कोर्ट की नजर में नया तथ्य आया कि संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू, के तहत सरकार से कोई अधिसूचना जारी की है या नहीं। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने आग्रह किया कि निकाय चुनाव अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक हटाई जाए। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब मामले में अगली सुनवाई मंगलवार के लिए तय की गई है।