याची की ओर से पैसे जमा न करने पर सोमवार को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने चरन सिंह की याचिका को खारिज किया और याची पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। यह जुर्माना एक माह के भीतर याची को हाईकोर्ट में जमा करना होगा। विकासनगर के भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के चुनाव को चुनौती देने वाली कांग्रेस के पूर्व मंत्री नवप्रभात की याचिका पर कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
इसके अलावा, राजपुर विधायक खजान दास, रानीपुर बीएचईएल से विधायक आदेश कुमार, मसूरी विधायक गणेश जोशी, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और प्रतापनगर विधायक विजय सिंह पंवार के खिलाफ दायर की गई कांग्रेस प्रत्याशियों की याचिकाओं पर सुनवाई 21 अगस्त को होगी। इनके खिलाफ राजकुमार, अंबरीष कुमार, गोदावरी थापली, प्रभुलाल बहुगुणा, विक्रम नेगी इनमें से कुछ का कहना था कि विधानसभा चुनाव 2017 में ईवीएम में गड़बड़ी की गई तो कुछ का कहना था कि दो-दो बार मताधिकार का प्रयोग किया गया।