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Dehradun: महिला को आपत्तिजनक बातें लिखने वाले को एक साल की सजा, 2020 का है मामला

Tue, 28 Oct 2025 10:47 PM IST
अलका त्यागी माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून

सार

आरोपी ने महिला के मना करने के बावजूद जबरदस्ती घर में आई आपत्तिजनक बातें लिखकर अखबार डाला। विरोध जताया तो घर के अंदर हाथ पकड़ लिया।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Freepik
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विस्तार
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 एक हॉकर एक महिला के घर अखबार डालते-डालते एक तरफा प्रेम का इजहार करने लगा। कभी मिलने को लिखता, तो कभी अपना मोबाइल नंबर लिखकर कॉल करने को कहता।

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आते-जाते सड़क पर निगाह रखता। हद तो तब हो गई, जब महिला के मना करने के बावजूद जबरदस्ती घर में आई लव यू लिखकर अखबार डाला। विरोध जताया तो घर के अंदर हाथ पकड़ लिया। इस मनचले हॉकर को अदालत ने मंगलवार को एक साल कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ, सोनम रावत की अदालत ने हॉकर शैलेन्द्र सिंह कठैत को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत दोषी ठहराया। शैलेन्द्र प्रेमनगर इलाके में अखबार वितरित करता था।

वहीं पीड़िता को भी अखबार देता था। 22 फरवरी 2020 को पीड़िता के घर में जो अखबार डाला, उस पर पेन से अपना मोबाइल नंबर और आई लव यू के साथ लिखा कि कल बाला सुंदरी मंदिर चलेंगे। पीड़िता ने विरोध जताया तो हाथ पकड़ बदतमीजी की। महिला ने शोर कर अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और पुलिस को शिकायत दी।
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