न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ, सोनम रावत की अदालत ने हॉकर शैलेन्द्र सिंह कठैत को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत दोषी ठहराया। शैलेन्द्र प्रेमनगर इलाके में अखबार वितरित करता था।
वहीं पीड़िता को भी अखबार देता था। 22 फरवरी 2020 को पीड़िता के घर में जो अखबार डाला, उस पर पेन से अपना मोबाइल नंबर और आई लव यू के साथ लिखा कि कल बाला सुंदरी मंदिर चलेंगे। पीड़िता ने विरोध जताया तो हाथ पकड़ बदतमीजी की। महिला ने शोर कर अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और पुलिस को शिकायत दी।