- अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम प्रचलित नियमों व नियमावली के अनुसार होगी।
- अभ्यर्थी का पंजीकरण राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में होना अनिवार्य है।
- नियमावली के अनुसार पढ़ाने की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
- नियुक्ति के लिए निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित की जाएगी।
- जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट विद्यालयों का आवंटन करेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में मुख्य शिक्षा अधिकारी सदस्य
सचिव और प्राचार्य डायट व जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सदस्य होंगे।