इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए चयन आयोग ने दिव्यांगजन आयुक्त और शिक्षा विभाग के साथ बैठक में राय ली है। अब आयोग की ओर से कार्मिक विभाग से भी आरक्षण व्यवस्था को लेकर अनुमति ली जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन कर सीधी भर्ती में दिव्यांग श्रेणी के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग से अनुमति ली जाएगी। भर्ती प्रक्रिया से पहले एससी/एसटी के आधार पर आरक्षण तय नहीं किया जाएगा।
- संतोष बडोनी, सचिव, चयन आयोग