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Uttarakhand: पिटकुल एमडी ध्यानी को हटाने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार, तैयारी शुरू

Thu, 26 Feb 2026 12:06 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार) प्रकाश चंद्र ध्यानी की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। मामले के अनुसार पिटकुल में चीफ इंजीनियर लेवल-1 राजीव गुप्ता सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कंपनी के वरिष्ठ इंजीनियर गुप्ता ने 10 सितंबर 2022 के आदेश से प्रकाश चंद्र ध्यानी को प्रबंधक निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को चुनौती दी थी। 
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कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के एमडी पीसी ध्यानी को तत्काल पद से हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।

हाईकोर्ट ने 18 फरवरी को पिटकुल के प्रभारी एमडी पीसी ध्यानी की इस पद पर तैनाती को लेकर अहम आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि एक्ट के हिसाब से ध्यानी इस पद की अर्हता नहीं रखते। ध्यानी तकनीकी योग्यता नहीं रखते।

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इसलिए उन्हें तत्काल इस पद से हटाते हुए फिलहाल किसी तकनीकी अधिकारी को प्रभारी बनाएं। हाईकोर्ट के इस आदेश पर शासन हरकत में आ गया है। प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश न्याय विभाग को भेजा गया है। हम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।

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