सेवानिवृत्त एवं छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नकद भुगतान होगा। अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के एरियर में से 10 फीसदी पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना के खाते में जाएगी और शेष धनराशि का नकद भुगतान होगा।
सिविल पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों का मंहगाई भत्ता भी इसी तरह से बढ़ाया गया है। इससे शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा के आधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक और गैर शिक्षक पेंशनर लाभान्वित होंगे।
इनके लिए अलग से आदेश जारी होंगे
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वाजनिक उपक्रमों के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ता वृद्धि के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा।