उत्तराखंड में सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का तत्काल लाभ देने के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। विधायी मंत्री प्रकाश पंत के मुताबिक, ‘केंद्र में जब भी कोई संविधान संशोधन होता है तो प्रदेश सरकारें उनको अंगीकार करती है।
इसके लिए उन्हें विधानसभा में विधेयक लाना होता है।’ सूत्रों की मानें तो बजट सत्र में ये विधेयक लाया जा सकता है। इससे पहले सरकार इसे लागू करने के लिए अध्यादेश ले आएगी।
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत का आरक्षण ऐतिहासिक कदम है। उत्तराखंड में भी इसे लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसका परीक्षण कराया जा रहा है। यह कह सकते हैं कि उत्तराखंड में यह लागू हो गया है।
- त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
लंबवत (वर्टिकल)
वर्ग आरक्षण प्रतिशत
अनुसूचित जाति 19
अन्य पिछड़ा वर्ग 14
अनुसूचित जनजाति 4
कुल योग 37
आर्थिक आरक्षण के बाद
वर्ग आरक्षण प्रतिशत
अनुसूचित जाति 19
अन्य पिछड़ा वर्ग 14
अनुसूचित जनजाति 4
सामान्य श्रेणी 10
कुल योग 47
महिला - 30
भूतपूर्व सैनिक - 05
स्वतंत्रता सेनानी - 02
विकलांग - 04
कुल योग : 41 प्रतिशत