जांच में 07 लाख 420 रुपये की धनराशि का ब्योरा नहीं दिया गया। आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और सिद्ध होता है कि जोशी ने विभाग के साथ धोखाधड़ी, आपराधिक षड़यंत्र और शासकीय धनराशि का गबन किया है।
डीएम टिहरी गढ़वाल ने जोशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए थे। बृहस्पतिवार को जोशी के खिलाफ टिहरी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
तहरीर के साथ थाने में सीडीओ की जांच रिपोर्ट की आख्या भी दी गई। जोशी का स्थानांतरण सहायक निदेशक समाज कल्याण निदेशालय से हटाकर जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ के पद पर हुआ था। जोशी अभी मेडिकल अवकाश पर हैं और उन्होंने पिथौरागढ़ में ज्वाइन नहीं किया है। निदेशालय से इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भेजी जा चुकी है।