आईआईटी रुड़की में फूड पॉइजनिंग के मामले में अदालत का फैसला आने के बाद तीन अधिकारियों पर गाज गिर गई। मामले में सोमवार को एडीएम कोर्ट ने तीन अधिकारियों को दोषी पाते हुए उन पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना किया है।
साथ ही आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए हैं। जुर्माने की राशि तीस दिन में जमा करना होगा। मालूम हो कि इससे पहले आईआईटी रुड़की के निगम गेस्ट हाउस के मेस मैनेजर पर तीन लाख रुपये का जुर्माना किया गया था।
आईआईटी रुड़की के राजेंद्र भवन में दूषित एवं मिलावटी खाना खाने से 10 सितंबर 2013 को 300 छात्रों के बीमार पड़ने का मामला सामने आया था। मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग के तहसील रुड़की प्रभारी दिलीप जैन ने भवन की मेस का निरीक्षण किया था और लाल मिर्च पाउडर का सैंपल भरा था। मेस के स्टोर में भारी गंदगी और चूहे भी मिले थे।