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दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल का कारावास, पांच साल की बच्ची संग की थी शर्मनाक हरकत

Sun, 03 Feb 2019 10:01 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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court - फोटो : PTI
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पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक नेहरू कालोनी क्षेत्र में वर्ष 2017 में मंगल सिंह ने अपने मकान मालिक की पांच साल की बेटी को हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया था। पीड़ित पक्ष ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया था। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। जो एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म के प्रयास में तरमीम हो गया था। पुलिस ने विवेचना में साक्ष्यों का संकलन कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश रमा पांडेय के न्यायालय में हुई।

शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि कोर्ट में छह गवाह प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को सही मानते हुए आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आर्थिक दंड की आधी रकम पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति के रुप में देने के आदेश न्यायाधीश ने दिए है।

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