सीबीआई ने बीएचईएल की सुरक्ष में तैनात गेट स्टाफ का रजिस्टर खंगाला। जिसमे उजागर हुआ कि 250 ग्राम के 576 पैकेट सप्लाई किये गए। जिससे साफ हुआ कि 250 ग्राम के चाय पत्ती के पैकेट को एक-एक किलों का दिखाते हुए बिल बना दिया गया।
चाय पत्ती के पैकेट फरवरी 2008 से जून 2008 के बीच सप्लाई किये गए थे। बताया गया है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान 19 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष ने 5 गवाह पेश किए। जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सज़ा सुनाई।