दिवाली पर पटाखे फोड़ने के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। दिवाली पर उत्तराखंड में भी पटाखे चलाने के लिए दो घंटे तय होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रदेश सरकारों को इस संबंध में आदेश दिए हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि गृह विभाग इस बारे में कार्रवाई करेगा। उधर, प्रमुख सचिव गृह आनंद बर्द्धन ने न्यायालय के फैसले का अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों की मानें तो प्रदेश सरकार इस पर बृहस्पतिवार को निर्णय ले सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिवाली पर रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने ये आदेश आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण से बचाव को लेकर जारी किए हैं। दिवाली पर लगातार पटाखे चलने से प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर को पार कर जाती है। देश की राजधानी दिल्ली की तरह राजधानी देहरादून में भी दिवाली पर प्रदूषण खतरनाक स्तर से ऊपर आंका जाता रहा है।