फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Dehradun News: मारपीट और धमकी के आरोप में पिता- पुत्र दोषमुक्त

विज्ञापन
विज्ञापन
विकासनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल की अदालत ने मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बुधवार को सहसपुर क्षेत्र के जमनीपुर निवासी सुभाष पुंडीर और उनके बेटे विशाल पुंडीर को दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था, जिसमें जमीन के विवाद पर झगड़े का आरोप था।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 अगस्त 2017 की रात पंकज कुमार बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनके भाई सुभाष पुंडीर और भतीजे विशाल पुंडीर ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया। पंकज को सिर, मुंह और दाहिने हाथ में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी हड्डी टूट गई। उन्हें कालिंदी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में हायर सेंटर रेफर किया गया।
पंकज ने आरोप लगाया था कि जमीन के बंटवारे को लेकर यह झगड़ा हुआ था। बचाव पक्ष ने आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने का तर्क दिया।
विज्ञापन

अदालत ने पाया कि पीड़ित पंकज कुमार, उनकी माता बाला देवी और पत्नी रजनी राणा के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास थे। पंकज ने कहा कि चोट लगने के बाद उनकी माता, पत्नी और किरायेदार राखी मौके पर आए थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह बेहोश नहीं हुए थे और सीधे अस्पताल गए, फिर घर और फिर अस्पताल। पंकज ने पुलिस को खून लगे कपड़े नहीं दिए थे और तहरीर एक रिश्तेदार ने थाने में बैठकर लिखी थी। इन विरोधाभासों को देखते हुए, अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में युक्तियुक्त संदेह पाया। अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें