फॉर्म 8-क हुआ खत्म
निर्वाचन आयोग ने एक ही विधानसभा में पता परिवर्तन के लिए भरा जाने वाला फॉर्म 8-क भी बंद कर दिया है। अब सभी प्रक्रिया फॉर्म-8 से पूरी होगी। नए मतदाता के लिए फॉर्म-6, एनआरआई के लिए फॉर्म 6-ए, नाम काटने या कटवाने के लिए फॉर्म-7, मतदाता सूची में कोई संशोधन, पता परिवर्तन, दिव्यांग, खराब होने पर नया वोटर कार्ड देने के लिए फॉर्म-8 होगा।
नए मतदाता परिवार संग डालेंगे वोट
निर्वाचन आयोग ने एक नया बदलाव यह किया है कि नए मतदाताओं के आवेदन में उनके परिजनों के वोटर कार्ड नंबर लिए जाएंगे। उसी नंबर के साथ नए मतदाता को जोड़ा जाएगा, ताकि मतदान के दिन पूरा परिवार एक ही जगह वोट डाले।
दिव्यांगों को भी मौका, आधार जरूरी नहीं
मतदाता बनने के लिए दिव्यांगों को अलग से एंट्री का मौका दिया जा रहा है। इससे निर्वाचन आयोग को चुनाव में दिव्यांगों के लिए सुविधाएं देने में आसानी होगी। वहीं, आधार जरूरी तो नहीं है, लेकिन निर्वाचन विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों को आधार नंबर देने के प्रति प्रोत्साहित कर रहा है।