आयकर विभाग में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया चल रही है। आईटीआर रिटर्न करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। लिहाजा, अपना आईटीआर भरने से पहले कुछ बातें आपको जाननी जरूरी हैं। इसके तहत न केवल सभी तरह के फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि इस बार लागू किए गए केंद्र सरकार के कई नियमों की भी जानकारी जरूरी है।
यह हैं आईटीआर के फॉर्म
आईटीआर 1 : इस फॉर्म को ऐसे लोग फाइल कर सकते हैं, जिनकी 50 लाख रुपये तक की इनकम सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट से है।
आईटीआर 2 : यह फार्म ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए है, जो ऐसे किसी बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं बल्कि प्रोपेराइटरशिप में हैं।
आईटीआर 3 : ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए है, जिनको प्रॉपर्टी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो रही हो।
आईटीआर 4 सुगम : ऐसे लोगों के लिए है, जिनको बिजनेस या प्रोफेशन से प्रिजंपटिव इनकम हो रही है। जैसे कि अगर किसी के पास 50 ट्रक हैं तो वह बुक्स ऑफ अकाउंट बनाकर रखने के बजाए एक निश्चित रकम घोषित कर देता है। इससे उसे अकाउंट मेंटेन करने में राहत मिल जाती है। इसे प्रिजंपटिव टैक्सेशन कहते हैं।
आईटीआर 5 : यह फॉर्म फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओई, को-ऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी के लिए है।