उन्होंने बताया कि लॉकडाउन और इसके बाद से लगातार पीएफ निकासी के लिए आवेदन आ रहे हैं। पीएफ कार्यालय के स्तर पर इनका निपटारा तेजी से किया जा रहा है। यह कोशिश की जा रही है कि 72 घंटे के भीतर ऐसे दावों का निपटारा किया जा सके।
75 फीसदी निकासी की अनुमति
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना संकट को देखते हुए पीएफ खाताधारकों को राहत देते हुए उनके जमा की एडवांस निकासी की सुविधा दी है। ईपीएफओ ने इसके लिए ईपीएफ स्कीम-1952 में बदलाव करते हुए यह कहा कि कर्मचारी अपने खाते में जमा रकम का 75 फीसदी या तीन माह के वेतन के बराबर रकम निकाल सकते हैं। इस रकम का इस्तेमाल कर्मचारी अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं और इसे फिर से जमा करने की जरूरत नहीं होगी।