458 करोड़ की वसूली एडिशनल सिक्योरिटी से
यूपीसीएल ने अपनी याचिका में बताया है कि सूबे में कुल 25 लाख 87 हजार 506 बिजली उपभोक्ताओं के 1087 करोड़ 76 लाख रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा हैं। नियमानुसार इन उपभोक्ताओं से 458 करोड़ 37 लाख रुपये बतौर एडिशनल सिक्योरिटी वसूलने की जरूरत है। यूपीसीएल के मुताबिक, ऑडिट कमेटी की बैठक में इस वसूली का सुझाव दिया गया था। इसी बैठक में तय किया गया था कि 12 माह की किश्तों के लिए नियामक आयोग से अनुमति ली जाए।
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इस तरह होती है अतिरिक्त प्रतिभूति राशि तयअगर आपने तीन किलोवाट का बिजली कनेक्शन लिया है तो उसकी सिक्योरिटी 1200 रुपये जमा है। यानी हर दो माह में जो बिल आता है, आप उस सिक्योरिटी राशि के सापेक्ष 1200 रुपये तक की बिजली उपभोग कर सकते हैं। इसमें यूपीसीएल दस प्रतिशत की छूट देता है, तो यह बिजली 1320 रुपये तक की हो सकती है। अगर सालभर में आने वाले बिलों में औसत राशि 1200 के बजाए 1800 रुपये आती है तो आपको 600 रुपये बतौर एडिशनल सिक्योरिटी जमा करानी होगी। सीधे तौर पर यूपीसीएल दो माह के लिए आपको जो बिजली देता है, उसकी सिक्योरिटी राशि हर साल बढ़ने वाले टैरिफ और उपभोक्ता की बिजली खपत के आधार पर बढ़ाने का प्रावधान है।
किन उपभोक्ताओं से कितना वसूला जाएगा एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट
श्रेणी-कुल कनेक्शन-अब तक जमा सिक्योरिटी राशि-एडिशनल सिक्योरिटी राशि
घरेलू-22,49,521-171.45-225.73
अघरेलू-2,54,634-156-41.98
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी-7405-17.69-61.07
प्राइवेट ट्यूबवेल-40,756-3.28-21.49
एलटी-एचटी उद्योग-14,196-654.70-102.83
मिक्स लोड-83-13.38-2.74
रेलवे ट्रैक्शन-02-1.96-00
ईवी चार्जिंग स्टेशन-05-0.04-00
टेंपरेरी सप्लाई-20,527-68.06-00
नोट : (राशि करोड़ रुपये में)