नोटिस के सपोर्ट में ये दस्तावेज चल सकेंगे
-किसी भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी-पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र।
-एक जुलाई 1987 से पूर्व भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू से जारी कोई भी पहचान पत्र।
-सक्षम प्राधिकारी से जारी जन्म प्रमाण पत्र।
-पासपोर्ट।
-मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों से जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र।
-सक्षम राज्य प्राधिकारी से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
-वन अधिकार प्रमाण पत्र।
-सक्षम प्राधिकारी से जारी ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र।
-राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां अस्तित्व में हो)।
-राज्य, स्थानीय प्राधिकरणों से तैयार परिवार रजिस्टर।
-सरकार से जारी कोई भी भूमि, मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
-आधार कार्ड।