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निर्वाचन आयोग ने दिया झटका, 58 लोगों के चुनाव लड़ने पर लगाई रोक

Fri, 16 Dec 2016 09:37 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
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भारतीय निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पिछले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के 58 प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। ये सभी अगले तीन साल तक विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव खर्च का ब्योरा न देने की वजह से आयोग ने यह कार्रवाई की है।
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रजनी रावत - फोटो : AmarUjala
इसे कांग्रेस नेता व ऋषिकेश के नगरपालिका अध्यक्ष दीप शर्मा और महिला आयोग की उपाध्यक्ष रजनी रावत के  लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इन दोनों ही नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट की दावेदारी की है।
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elections
बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के अनुसार, विधानसभा चुनाव के प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है। वर्ष 2012 में 261 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था।

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दीप शर्मा
जिन 58 प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक की घोषणा शुक्रवार को की गई है, इनमें से ज्यादातर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ऐसे चर्चित नामों में ऋषिकेश से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रहे नगर पालिका के अध्यक्ष दीप शर्मा, रायपुर से टिकट की दावेदार रजनी रावत, सहसपुर चुनावी तैयारी कर रही भाजपा नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल, गुलजार अहमद, रायपुर से अजय सूद, डोईवाला से भार्गव चंदोला समेत कई नाम हैं जिनका चुनाव लड़ने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा।
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भारतीय निर्वाचन आयोग
गौरतलब है कि चुनाव खर्च का ब्योरा न देने पर अब तक कुल 89 प्रत्याशी अयोग्य ठहराए जा चुके हैं। निर्वाचन विभाग के मुताबिक, पिछला चुनाव लड़े 29 उम्मीदवारों को जून माह में और दो अन्य को जुलाई माह में आयोग अयोग्य घोषित किया जा चुका है।
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ये हैं प्रमुख नाम
1.दीप शर्मा (ऋषिकेश नगर पालिका के अध्यक्ष), 2. रजनी रावत (राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष),3. लक्ष्मी अग्रवाल (भाजपा नेत्री), 4. गुलजार अहमद, (कांग्रेस नेता), 5. अजय सूद (पूर्व बसपा नेता),  6.पंकज क्षेत्री (पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष), 7. भार्गव चंदोला, पूर्व आप नेता, 9. हेमा बोरा (सपा नेता)।
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केंद्रीय चुनाव आयुक्त डॉ. नसीम जैदी
आयोग ने पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे 58 लोगों को अयोग्य घोषित किया है। इन सभी ने चुनाव खर्च का विवरण नहीं दिया था। आयोग ने इनके अगले तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। सभी 58 लोग तीन साल तक विधानसभा व लोक सभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
- राधा रतूड़ी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
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