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Uttarakhand News: प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया हुई शुरू, विभाग ने मांगे विकल्प और आवेदन पत्र

Sun, 23 Mar 2025 07:34 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

शिक्षकों के तबादलों के लिए विभाग ने विकल्प और आवेदन पत्र मांगे हैं। शिक्षा निदेशक डा.मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में निर्देश जारी किए है।

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शिक्षक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से विकल्प पत्र और आवेदन मांगे जाने संबंधी निर्देश जारी किया है। शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा, तबादला सत्र 2025-26 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी शिक्षकों के अनिवार्य तबादले होने हैं।

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सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादलों के लिए पात्रता एवं खाली पदों की सूची विभाग की वेबसाइट में 15 अप्रैल 2025 तक अपलोड की जानी है। जिन प्रधानाचार्य और शिक्षकों के नाम अनिवार्य तबादलों के लिए पात्रता सूची में शामिल होंगे वे अपना विकल्प पत्र पोर्टल विवरण और 10 विकल्पों के साथ संबंधित संस्थाध्यक्ष से आगे बढ़वाते हुए बीईओ के माध्यम से सीईओ को 20 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध कराएंगे।

अनिवार्य तबादलों से छूट एक्ट के अनुरूप ही दी जाएगी
बीईओ संबंधित कार्मिकों की सूची अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादलों की अलग-अलग सूची तय प्रारूप पर 30 अप्रैल 2025 तक साफ्ट एवं हार्ड कापी में एलटी की सूची मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय व प्रवक्ताओं की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। निर्देश में कहा गया है कि इस तिथि के बाद कोई आवेदन और विकल्प पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्देश में कहा गया है कि सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तबादलों से छूट एक्ट के अनुरूप ही दी जाएगी।
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निर्देश में यह भी कहा गया है कि बिना उचित माध्यम से तबादलों के लिए भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी न ही संबंधित कर्मचारी के साथ किसी तरह का पत्राचार किया जाएगा। निर्देश में कहा गया है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ताओं के अनिवार्य व अनुरोध के आधार पर तबादले सात जुलाई के शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाएंगे। एक आवेदन पर तबादले की एक ही श्रेणी के लिए आवेदन मान्य होगा।



 

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