हरिद्वार की जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी को शासन ने बर्खास्त कर दिया है। प्रभारी सचिव पंचायतीराज डॉ. रंजीत सिन्हा ने इसकी पुष्टि की। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। बर्खास्तगी का आदेश हरिद्वार के डीएम को मेल से भेजा है। इसके बाद बाद शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चार्ज हरिद्वार जिला पंचायत उपाध्यक्ष को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है।
हरिद्वार में जिला पंचायत की दुकानों के निर्माण और आवंटन में सविता चौधरी पर धांधली के आरोप लगे थे। जिलाधिकारी हरिद्वार और फिर मंडलायुक्त स्तर पर जांच की गई तो आरोप सही पाए गए। अब शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
सविता चौधरी ने इस नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी, मगर उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने शासन को अपना जवाब पेश किया। शासन ने भी जांच पड़ताल कराई और जिलाधिकारी हरिद्वार से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी। इसके बाद मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया और सविता चौधरी की बर्खास्तगी का फैसला लिया गया।
कब क्या हुआ...........
-अमरोज, नीलू, वीरेंद्र सिंह आदि ने सविता चौधरी के खिलाफ 16 मई 2017 को गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की। इस मामले की जांच डीएम हरिद्वार ने की।
-सविता चौधरी ने हाईकोर्ट में जांच के खिलाफ याचिका दाखिल की।
-डीएम हरिद्वार ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की।
-सविता चौधरी के खिलाफ एक और शिकायत मिली। शासन ने गढ़वाल मंडल आयुक्त को जांच सौंपी।
- आयुक्त स्तर से की गई जांच में 29 बिंदुओं में से केवल तीन में अनियमितता की पुष्टि हई।
-आयुक्त ने अंतिम जांच आख्या 14 दिसंबर 2018 को शासन को सौंपी