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विकलांगों को यूपी में छूट, उत्तराखंड में अनदेखी

Tue, 15 Dec 2015 01:06 PM IST
बिशन सिंह बोरा/ अमर उजाला, देहरादून
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उत्तराखंड में अफसरों के वेतन में बढ़ोतरी का मामला हो या अन्य सुविधाओं का अक्सर कर्मचारी यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी लागू करने की मांग करते हैं। लेकिन जब बात आम आदमी की आती है तो यही अफसर भूल जाते हैं।
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दरअसल, यूपी में निशक्तजनों के हाउस और वाटर टैक्स में छूट दी जाती है, लेकिन उत्तराखंड में इस बारे में अब तक सोचा ही नहीं गया। यूपी में 2004 में इसका जीओ हुआ था, लेकिन उत्तराखंड के निशक्तजन अब तक शासनादेश का इंतजार कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में निशक्तजनों को हाउस और वाटर टैक्स में छूट दी जा रही है। नगर विकास विभाग की ओर से पांच नवंबर 2004 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। शासनादेश में 80 से 100 फीसदी दृष्टिहीन और निशक्तजनों को हाउस और वाटर टैक्स में शत प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है। जबकि 50 से 80 फीसदी विकलांगों को 50 फीसदी छूट का जीओ है।
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प्रमोशन में आरक्षण का भी नहीं मिल रहा लाभ
हाउस और वॉटर टैक्स ही नहीं उत्तराखंड में निशक्तजनों को प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। राजकीय शिक्षक संघ के विधि सलाहकार अजय राजपूत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगजनों को पदोन्नति में तीन फीसदी आरक्षण का आदेश दिया है, लेकिन प्रदेश में विकलांग जनों को इसका लाभ नहीं मिल रहा।

अपात्र उठा रहे पेंशन का लाभ
प्रदेश में पात्र लोगों को जहां विकलांग पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, वहीं अपात्र इसका लाभ उठा रहे हैं। शिक्षक संघ के विधि सलाहकार अजय राजपूत ने बताया कि डोईवाला ब्लॉक के एक गांव में इक्का-दुक्का नहीं, बल्कि 400 लोग विकलांग पेंशन पा रहे हैं। इसमें अधिकतर लोग इसके लिए पात्र नहीं हैं।
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नगर निगम क्षेत्र में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका अब तक कोई शासनादेश भी नहीं हुआ है।
- कुसुम चौहान, अपर नगर आयुक्त नगर निगम

विकलांगजनों को हाउस और वॉटर टैक्स में छूट का शासनादेश होता तो निश्चित ही उन्हें इसका लाभ मिलता।
- दीपांकर घिल्डियाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी देहरादून
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