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Dehradun: शाश्वत गर्ग प्रकरण...आर्केडिया हिलॉक्स परियोजना के नौ फ्लैट की बिक्री पर रेरा ने लगाई रोक

Thu, 22 Jan 2026 10:59 PM IST
अलका त्यागी माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून

सार

Dehradun News: शाश्वत गर्ग देहरादून में दो आवासीय परियोजनाएं बना रहा था। फ्लैट को हैंडओवर करने के बजाय वह एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देहरादून से भाग निकला।
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रेरा (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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शाश्वत गर्ग की आर्केडिया हिलॉक्स परियोजना के नौ फ्लैटों की बिक्री पर रेरा ने रोक लगा दी है। इन फ्लैटों के लिए खरीदारों से रकम तो पूरी ले ली गई थी लेकिन इनके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं की गई थी। अब खरीदारों ने आशंका जताई थी कि शाश्वत गर्ग की अनुपस्थिति में उसके अन्य साझेदार फ्लैट को किसी तीसरे पक्ष को बेच सकते हैं। रेरा के सदस्य नरेश मठपाल की पीठ ने अग्रिम आदेशों तक खरीद बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

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हिलॉक्स परियोजना में फ्लैट खरीदने वाले 10 खरीदारों ने रेरा को शिकायत की थी। राजेंद्र सिंह नकोटी, चैतन्य बहुगुणा, कुंवर पाल सिंह, विजया देवी कोडिया, अनिल राणा व अन्य, अमित राणा, रणबीर पुरी, मणि महेश एग्रोटेक और आशिमा अग्रवाल की शिकायतों पर यह आदेश दिया गया है।
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रेरा ने इस मामले में मैसर्स गोल्डन ऐरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर्स अतुल गर्ग, प्रतीक गर्ग, निदेशक अंजलि गर्ग, निदेशक शाश्वत गर्ग, व अन्य को पार्टी बनाया है। नौ लोगों की शिकायतें एक ही प्रकृति की हैं। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने फ्लैट की पूरी कीमत अदा कर दी है लेकिन अभी तक रजिस्ट्री उनके पक्ष में नहीं की गई है।

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इसी बीच शाश्वत गर्ग परिवार के साथ देश से बाहर भाग गया है। ऐसे में अब इलाके में सर्किल रेट भी बढ़ चुके हैं। अब रजिस्ट्री होगी तो अनावश्यक रूप से स्टांप ड्यूटी आदि के रूप में खरीदारों को अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

आशंका यह भी है कि शाश्वत गर्ग का साथी अतुल गर्ग इन फ्लैट की रजिस्ट्री किसी और के पक्ष में भी कर सकता है जो कि रेरा अधिनियम की धारा 11, 14 व 17 का खुला उल्लंघन होगा। ऐसे में रेरा ने इन मामलों में यथास्थिति बनाए रखते हुए खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। उन्होंने जिला निबंधक और सभी उप निबंधकों को इन फ्लैट की रजिस्ट्री संपादित करने पर रोक संबंधी आदेश भी दिए हैं।
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