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Dehradun: गुंजन हत्याकांड में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट, 35 गवाहों को किया शामिल

Thu, 05 Feb 2026 07:17 PM IST
अलका त्यागी माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून

सार

Dehradun Gunjan Murder Case: तीन दिन पहले देहरादून के दूल्हा बजार में एकतरफा प्रेम में शादीशुदा युवक ने चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कर युवती की हत्या कर दी थी। जिसकी जांच के लिए एसआईटी जांच में जुटी है।
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देहरादून में हत्याकांड - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी(फाइल फोटो)
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विस्तार
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दूल्हा बाजार में हुई गुंजन की हत्या के मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने रिकॉर्ड तीन दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में 35 गवाहों को शामिल किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में रखकर न्यायालय में कठोरतम सजा के लिए पैरवी की जाएगी।

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सोमवार को नगर कोतवाली क्षेत्र के दूल्हा बाजार में चापड़ से वार कर गुंजन की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने उसी दिन हत्यारोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन न्यायालय में पेश कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। हत्याकांड की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी त्वरित जांच के लिए एसएसपी ने एसपी सिटी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी। पुलिस के मुताबिक प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हत्या से संबंधित वारदात के चार दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल हुई है।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी ने दिन-रात काम करते हुए घटनास्थल व उसके आस-पास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों का संकलन किया। साथ ही घटना में इस्तेमाल स्कूटर को कब्जे में लेते हुए आरोपी के आने व जाने वाले रूट का चार्ट बनाया गया। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों व अन्य गवाहों के तत्काल बयान लिए गए। हत्या में इस्तेमाल किए गए चापड़, आरोपी के कपड़े, जूते, हेलमेट को परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। इनमें मृतका गुंजन का खून लगा था।

घटना की संवेदनशीलता के देखते हुए मृतका का पोस्टमार्टम विशेषज्ञ डाक्टरों के पैनल के माध्यम से करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चश्मदीदों के बयानों, घटना स्थल से मिले सुबूतों को विवेचना में शामिल करते हुए मात्र तीन दिनों में एसआईटी ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में रखते हुए अदालत में आरोपी को कठोरतम सजा दिलाने के लिए पैरवी की जाएगी।
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