फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Dehradun: सोसायटी के फ्लैट में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन के लिए 50 % सहमति जरूरी, महिला ने दायर की थी अपील

Fri, 26 Jun 2026 01:56 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

सोसायटी के फ्लैट में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन के लिए एक महिला ने अपील दायर की थी। मामले  लोकपाल ने स्पष्ट किया कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों और सरकार की अधिसूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है।
विज्ञापन
electricity - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सोसायटी के फ्लैट में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन लेने के लिए उस सोसायटी के 50 प्रतिशत निवासियों की सहमति जरूरी है। उत्तराखंड विद्युत लोकपाल ने नियामक आयोग के निर्देशों को आधार बनाते हुए यह फैसला दिया।

विज्ञापन


वहीं, दूसरे मामले में उपभोक्ता से रिकवरी के आदेश जारी किए। देहरादून के वसंत विहार स्थित पैसिफिक एस्टेट की निवासी महिला ने अपने फ्लैट के लिए अलग बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर अपील दायर की थी। उनका तर्क था कि वे स्वतंत्र रूप से कनेक्शन पाने की हकदार हैं।

ये भी पढे़ं...अलर्ट! निहंग देहरादून आ रहे: मची खलबली, तुरंत छावनी बना प्रेमनगर, तैनात हुई पुलिस फोर्स ने रोका यातायात
विज्ञापन
विज्ञापन


लोकपाल डीपी गैरोला ने मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश को बरकरार रखा। लोकपाल ने स्पष्ट किया कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों और सरकार की अधिसूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। इसके तहत, व्यक्तिगत कनेक्शन पर तभी विचार किया जा सकता है जब सोसायटी के निवासियों की निर्धारित सहमति प्रक्रिया पूरी हो। लोकपाल ने स्पष्ट किया कि बिना इन शर्तों के व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं दिया जा सकता।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें