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हाउस टैक्स: पिछले साल के बकायेदारों से नहीं वसूला जाएगा जुर्माना, छूट की सुविधा खत्म

Wed, 06 May 2020 10:52 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • पिछले साल के बकायेदारों से नहीं वसूला जाएगा जुर्माना
  • लॉकडाउन को देखते हुए नगर निगम ने लिया निर्णय
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- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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अगर आपने पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 का हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है तो आपसे जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। हालांकि 20 प्रतिशत छूट का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष का हाउस टैक्स जमा करने वालों को 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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मेयर सुनील उनियाल गामा और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बुधवार को हाउस टैक्स जमा कराने के बाबत समीक्षा बैठक की। उन्होंने टैक्स अनुभाग के अधिकारियों से  पिछले साल के बकायेदारों से जुर्माना नहीं वसूलने के निर्देश दिए। हालांकि जिन लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा नहीं कराया है, उन्हें टैक्स पर 20 प्रतिशत की छूट भी नहीं दी जाएगी। मेयर ने लोगों से ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने की अपील की है।

बता दें, निगम प्रशासन हर साल समय पर हाउस टैक्स जमा करने वालों को 20 प्रतिशत की छूट देता है। जो दिसंबर तक लागू रहती है। हर साल इसे फरवरी तक बढ़ाया जाता था। इस बार 20 मार्च तक छूट दी गई थी। इस दौरान करीब 60 प्रतिशत लोगों ने हाउस टैक्स जमा करा दिया था।
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इसी बीच कोरोना के संक्रमण की वजह से लॉकडाउन हो गया। इसे देखते हुए वित्तीय वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई निर्देश न आने के चलते इसे नहीं बढ़ाया जा रहा है। बैठक में कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली आदि मौजूद रहे।

छह लोगों ने जमा टैक्स नगर निगम की ओर से बुधवार को छह लोगों ने ऑनलाइन पांच हजार से अधिक हाउस टैक्स जमा कराया। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि अभी ऑनलाइन ही हाउस टैक्स जमा किया जाएगा।

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