दो लड़कों ने एक 11 साल के बच्चे को जंगल लेजाकर कुकर्म कर डाला। इसके बाद बच्चे को बुरी हालत में वहीं छोड़ दिया। मामला कोर्ट पहुंचा तो अदालन ने उन्हें ये सजा सुनाई।
नाबालिग के साथ कुकर्म के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने आरोपी को मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि वादिनी ने पांच नवंबर 2016 को थाना श्यामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 11 वर्षीय बेटा गांव में बच्चों के साथ खेल रहा था । काफी समय बाद जब वह घर नहीं आया तो लड़कों ने पूछने पर बताया कि दो लड़के उसे अपने साथ जंगल में ले जा रहे थे।