ऋषिकेश में ढाई साल पहले धारदार हथियार से हमला कर एक युवती को मौत के घाट उतारने के मामले में कोर्ट ने हत्यारोपी को उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
2012 की है घटना
14 मार्च, 2012 को दोपहर में कुम्हाबाड़ा क्षेत्र में एक युवती अपने घर के पास मसाला पीस रही थी, तभी पड़ोस में किराए पर रहने वाले एक युवक ने किसी काम से उसे कमरे में बुलाया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोगों के एकत्रित होने पर आरोपी फरार हो गया।
लहूलुहान हालत में युवती को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती के पिता रमेश कुमार पुत्र स्व. भगवान दास ने घटना वाले रोज आरोपी राकेश पुत्र भूरा निवासी शिवपुर कालोनी, नई बस्ती, चंदौसी, मुरादाबाद के खिलाफ कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोपी पर दोष हुआ सिद्ध
पुलिस ने आरोपी को 15 मार्च, 2012 को गिरफ्तार किया। तहकीकात के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सोमवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की कोर्ट में सुनवाई हुई। दोष साबित होने पर कोर्ट ने धारा 302 में आरोपी को सजा सुनाई।
बरामद हुआ था हथियार
घटना के दिन छानबीन में पुलिस ने मौके से हमले में प्रयुक्त खून से सना गंडासा बरामद किया था। फिलहाल आरोपी जमानत पर था।