(सजा सुनाए जाने के बाद डीपी यादव- फाइल फोटो)
नैनीताल हाईकोर्ट ने दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए डीपी यादव के रिश्तेदार करन यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद डीपी यादव समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद से सभी आरोपी देहरादून की सुद्धोवाला जेल में बंद हैं।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार डीपी यादव, पाल सिंह व करन यादव (डीपी यादव के रिश्तेदार) पर षड्यंत्र कर 13 सितंबर 1992 को दादरी के तत्कालीन विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने का आरोप लगा था।